नवादा में श्रीमती उदिता सिंह के आदेश पर आधार डाटा संग्रहण गरूड़ा के संबंध में दिया गया विशेष प्रशिक्षण|

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सिटी पोस्ट लाइव- नवादा में  श्रीमती उदिता सिंह जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी नवादा के आदेश के आलोक में डीआरडीए सभागार में श्री राजीव रंजन कुमार उप निर्वाचन पदाधिकारी के अध्यक्षता में निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधारों पर निर्वाचकों से आधार डाटा संग्रहण एवं गरूड़ा के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जहा इस बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और चयनित मास्टर ट्रेनर को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। गरूड़ा ऐप के माध्यम से आधार सिडिंग ऑनलाईन बीएलओ के द्वारा ससमय किया जाना है।इस अवसर पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में नामांकण के लिए अब एक वर्ष में चार अवसर दिये जा रहे हैं। 17 प्लस वर्ष के युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा दी गयी है।

 

01 अगस्त 2022 से मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए नया प्रारूप जारी किया गया है। मतदाता सूची में नाम, पता आदि में अपेक्षित सुधार के लिए एकल प्ररूप 8 तैयार किया गया है। आयोग के द्वारा नाम/फोटो की दृष्टि से समरूप प्रविष्टियों को हटाने पर जोड़ दिया जा रहा है।17 प्लस वर्ष के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए किसी वर्ष की एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्वापेक्षित मापदण्ड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अब युवाओं को न केवल 01 जनवरी को बल्कि अब 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूवर के संदर्भ में अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिलेगी। अब से निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जायेगी और पात्र युवाओं को उसी वर्ष की तिमाही में पंजीकृत किया जायेगा, जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता पूरी कर ली है।पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जायेगा। निर्वाचक नामावली 2023 के वार्षिक पुनरीक्षण के चालू राउन्ड के लिए वर्ष 2023 के 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूवर तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी भारत का नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन की अग्रिम आवेदन जमा कर सकता है। अब आवेदकों को पंजीकृत होने की पात्रता के लिए केवल 01 जनवरी की पूर्ववर्ती सिर्फ 01 अहर्ता तिथि की पुरानी व्यवस्था के विपरित 04 अहर्ता तिथि अर्थात् 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 सितम्बर और 01 अक्टूवर का उपबंध किया गया है।

 

आयोग ने पंजीकरण प्रारूपों को भी प्रयोगता के लिए अधिक अनुकूल और सरल बना दिया गया है। नया शोधित प्ररूप 01 अगस्त 2022 से लागू हो गया है। 01 अगस्त 2022 से पहले पुराने र्प्ररूपों में भी प्राप्त सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जायेगी और इनका निस्तारण किया जायेगा। आधार संख्या को निर्वाचक नामावली डाटा से जोड़ने के लिए निर्वाचकों के आधार संबंधी विवरण मंगवाने के लिए शोधित पंजीकरण प्ररूपों में प्रावधान किया गया है। आवेदकों की आधार संख्या के संबंध में कार्रवाई करते समय आधार अधिनियम 2016 की धारा 37 के तहत उपबंध का पालन अवष्य किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में आधार संख्या को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। यदि निर्वाचकों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अपेक्षित हो तो आधार विवरण को अनिवार्यतः हटा दिया जायेगा।  कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा जागरूकता अभियान चलाने के लिए दिनांक 04.09.2022 को आधार संग्रहण के लिए प्रथम कैम्प दिवस का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावे प्रत्येक माह विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा|

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