8 साल पुराने वाहन के मालिक तो हर वर्ष करवाना होगा आपको ये जांच.

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सिटी पोस्ट लाइव : अगर आप 8 साल पुराने वहां के मालिक हैं तो ये खबर आपके लिए जरुरी है.आठ साल से कम पुराने व्यावसायिक वाहन (ट्रक-बस आदि) को दो साल में फिटनेस करना होगा जबकि आठ साल से अधिक पुराने वाहनों को हर साल फिटनेस टेस्ट में पास करना अनिवार्य होगा. फिटनेस टेस्ट सूचीबद्ध ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन पर कराना जरूरी होगा. फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं कराने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा.सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 2 फरवरी को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर हितधारकों से सुझाव व आपत्ति मांगी है.

दरअसल, अनफिट वाहन अधिक ईंधन पीते हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे वाहन सड़क हादसों को प्रमुख कारण भी बनते हैं. इससे पर्यावरण को बचाया जा सकेगा और सड़क यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता होगी.सरकार 15 साल पुराने व्यावसायिक और 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ घोषित करने की नीति पहले ही जारी कर चुकी है. केंद्र सरकार कबाड़ नीति के तहत वाहनों की फिटनेस जांच के लिए 10 राज्यों में अत्याधुनिक मॉडल निरीक्षण-प्रमाणीकरण (आई एंड सी) केंद्र स्थापित करने की अधिसूचना पिछले साल 22 दिसंबर को जारी कर चुकी .

राज्यों को अपने यहां आई एंड सी केंद्र स्थापित करने होंगे ताकि इन केंद्रों पर दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, निजी व व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच, प्रमाण पत्र व विशेष स्टीकर जारी किए जा सकें. आई एंड सी केंद्रों का स्टाफ फिटनेस टेस्ट कराने के लिए आने वाले वाहन का नंबर, वाहन मालिक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर आदि जानकारी सरकार के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे. राज्य सरकार की वेबसाइट केंद्र सरकार के केंद्रीयकृत डाटा सेंटर से जुड़ी रहेगी. जिससे देश के किसी भी हिस्से में वाहन की संपूर्ण जानकारी हासिल की जा सकेगी.

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