हाईकोर्ट ने माॅब लिंचिंग में मारे गये लोगों के मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए तबरेज अंसारी के परिजनों की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पर  सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि तहसीन पूनावाला जजमेंट के मुताबिक, मॉब लिंचिंग की घटना के शिकार लोगों के परिजनों को जो भी मदद या व्यवस्था सरकार को करनी थी, उसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया? वहीं अदालत ने इस बिंदु पर भी जवाब मांगा है कि मॉब लिंचिंग के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और इस तरह की घटनाओं की मॉनिटरिंग सरकार किस तरह से कर रही है, यह जवाब दाखिल कर बताया जाए। सरकार के द्वारा इन सब पर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद की जाएगी।

गौरतलब है कि भीड़ की हिंसा का शिकार हुए तबरेज अंसारी के परिजन मकबूल आलम ने घटना के बाद इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। साथ ही इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग भी की थी। इस घटना को लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मकबूल ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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