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नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी मामले पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई, मुखिया ने दायर की है याचिका

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नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी मामले पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई, मुखिया ने दायर की है याचिका

सिटी पोस्ट लाइवः बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी के मामले को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर मुखिया गीता देवी ने जो याचिका दायर की है उसमें कहा गया है कि हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए सरकार गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है।

इसी याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन पूर्व न्यायाधीश नलिनी सिन्हा के निधन की वजह से सुनवाई टली है। पूर्व न्यायाधीश के निधन की वजह से हाईकोर्ट में आज कामकाज नहीं होगा। हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट आज मुखिया गीता देवी की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी.

मुखिया गीता देवी ने अपनी याचिका में सरकार के 3 विभागों के प्रधान सचिव के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। जिन तीन विभाग के प्रधान सचिव के ऊपर रिट याचिका दायर की गई है उनमें शिक्षा विभाग, पंचायती राज और नगर विकास आवास विभाग शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि नियोजन इकाई में सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

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