प्लास्टिक बैन के खिलाफ डाली गई याचिका पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,15 जनवरी को कोर्ट सुनाएगी फैसला
सिटी पोस्ट लाइव : प्लास्टिक बैन के खिलाफ डाली गई याचिका पर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आज पटना हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की है. इस खंडपीठ ने पॉलीथिन के निर्माण और उपयोग पर रोक और रोक को लेकर चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई की है. जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले को लेकर कोर्ट 15 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी.
बता दें बिहार में पॉलीथिन पर बिहार सरकार ने पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया है. यह बिहार को प्रदुषण से मुक्त करने की सबसे अच्छी पहल माना जा रहा है. इस कार्य की चारों तरफ खूब प्रशंशा हो रही है. कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी कि पटना की हवा दिल्ली से अधिक प्रदूषित है.यहाँ के हवा में सांस लेना सौ बीमारियों को आमंत्रित करना है. सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए कई नियम कानून बनाए हैं. इसके साथ ही दंड के प्रावधान भी किये गये हैं. प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन कर उसे बेचने वाला अगर पहली बार पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ 2000 रुपये, दूसरी बार में 3000 रूपये व तीसरी बार में 5000 हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा. प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर पहली बार में 1500 रुपये, दूसरी बार में 2500 और तीसरी बार में 3500 रुपये का अर्थदंड लगेगा. इस प्रकार से बिहार सरकार की योजाना है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दें.
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