सिटी पोस्ट लाइव, रांची: चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जेल में मिल रही सुविधाओं और उनके तथा उनके समर्थकों द्वारा कथित तौर पर किये जा रहे जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और कारा महानिरीक्षक से एसओपी मांगा है और मामले की सुनवाई की अगली तिथि 22 जनवरी निर्धारित की गयी है। उच्च अदालत में हुई सुनवाई के दौरान आईजी कारा और एसएसपी की ओर से अदालत में रिपोर्ट सौंपी गयी। मामले की सुनवाई के बाद अधिवक्ता ने बताया कि आईजी कारा और एसएसपी की ओर से अदालत में रिपोर्ट सौंपी गयी, अदालत ने रिपोर्ट देखने के बाद पुनरीक्षित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है और मामले की सुनवाई की अगली तिथि 22 जनवरी निर्धारित की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जेल आईजी से एसओपी मांगा है। अब राज्य सरकार एवं जेल प्रबंधन को जेल मैनुअल से सम्बंधित विस्तृत एसओपी दायर करना है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से लालू प्रसाद के रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगला और वहां से वापस वार्ड में शिफ्ट होने की विस्तृत जानकारी मांगी थी।अदालत ने पूछा था कि किसके आदेश और निर्णय पर ऐसा किया गया।