पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मामलों को 18 तक दुरुस्त करें: हाईकोर्ट

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रांची के धुर्वा स्थित हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण में हुए अनियमितता मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि आज दो बिंदुओं पर सुनवाई हुई। इनमें पहला मामला पर्यावरण स्वीकृति और दूसरा नक्शा पास करने से संबंधित था। पर्यावरण स्वीकृति को अदालत की ओर से कहा गया है कि सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी अशोक नगर स्थित एजेंसी सिया के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा दें, ताकि उसके आधार पर पर्यावरण स्वीकृति मिल सके। 18 जनवरी को सिया के प्रतिनिधि को भी सुनवाई में बुलाया गया है, ताकि वह पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित जानकारी दे सकें। नक्शा मामले में भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों को नगर निगम के टाउन प्लानर के साथ सहयोग करने को कहा गया है। हाईकोर्ट भवन के बचे हुए काम में कोई अनियमितता है या नहीं इसे देख कर दुरुस्त किया जा सके। इन दोनों ही बिंदुओं पर क्या प्रगति हुई है, इस पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 जनवरी रखी गई है।
उल्लेखनीय है कि याचिका दायर कर हाईकोर्ट के निर्माण में अनियमितता पर सवाल उठाया था। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों और निर्माण करने वाले संवेदक की मिलीभगत से करोडों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। शुरूआत में हाइ कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। लेकिन बाद में 100 करोड़ घटा कर संवेदक को 265 करोड़ में टेंडर दे दिया गया। वहीं वर्तमान इसकी लागत बढ़कर लगभग 697 करोड़ रुपये हो गयी है। बढ़ी राशि के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई और न ही नया टेंडर किया गया।
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