तेजप्रताप- ऐश्वर्या तलाक केस : फैमिली कोर्ट ने दिया हर महीने ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता देने का आदेश.
सिटी पोस्ट लाइव : लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण में फैमिली कोर्ट का फैसला सामने आ गया है. मंगलवार को ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश फैमिली कोर्ट ने दे दिया है. फैमिली कोर्ट के आदेश के मुताबिक तेजप्रताप को ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता के रूप में 22 हजार रुपये प्रति महीने देने . तेजप्रताप को ऐश्वर्या को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना पड़ेगा.इतना ही नहीं बल्कि तेजप्रताप यादव को ऐश्वर्या को दो लाख रुपए भी देने होंगे.
गौरतलब है कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप ने ऐश्वर्या राय के साथ रहने से इंकार कर दिया था.उन्होंने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, जिसपर गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है.कुछ दिन पहले हीं ऐश्वर्या राय ने अपने पति तेजप्रताप,सास राबड़ी देवी,ननद मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है. ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने औऱ बाल खीच-खींचकर मारने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था.राबडी देबी ने भी ऐश्वर्या के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कराया है.राबडी देबी ने भी ऐश्वर्या पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है.
विधायक शक्ति सिंह यादव ने भी ऐश्वर्या राय के खिलाफ एक केस दर्ज कराया है जिसमें ऐश्वर्या द्वारा उनपर हाथ उठाने और पीटने का आरोप लगाया गया है. पुलिस अब दोनों तरफ से किये गए केस का अनुसन्धान कर रही है.गौरतलब है कि लालू के बड़े पुत्र तेजप्रताप के साथ ऐश्वर्या की शादी पिछले साल यानि 12 मई 2018 को हुई थी। किंतु शादी के कुछ ही दिनों के भीतर दोनों के बीच तलाक की नौबत आ .उसी साल दो नवंबर को तेज प्रताप ने पटना के परिवार अदालत में तलाक की अर्जी दी.कोर्ट में सुनवाई हुई और आज यानि 24 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को पत्नी ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है.