दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में अब उम्र सीमा में 10वर्षां की मिलेगी छूट 

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सिटी पोस्ट लाइव : राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में अब पांच की जगह दस वर्ष की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में बुधवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि  राज्य मंत्रिपरिषद ने  दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, के तहत सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पूर्व में सरकारी सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उन्हें पांच वर्ष की छूट मिलती थी, लेकिन अब यह छूट 10वर्षां के लिए मिलेगी। सामान्य जाति के दिव्यांग के लिए उम्रसीमा अधिकतम 45वर्ष, पिछड़ा, अतिपिछड़ा जाति के 47वर्ष, महिला सामान्य जाति के लिए 48 वर्ष और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50वर्ष निर्धारित की गयी है। इससे पहले सभी वर्गों के दिव्यांगों को पांच साल की छूट मिलती थी।
झारखंड स्थापना मेंकैलाश खेर पेश करेंगे कार्यक्रम
झारखंड स्थापना दिवस 2018 में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रख्यात गायक एवं संगीतकार श्री कैलाश खेर म्यूजिकल ग्रुप को नामित करने की स्वीकृति दी गई.
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