कर्नाटक के अयोग्य विधायकों ने की शीघ्र सुनवाई की मांग, SC ने किया इनकार
सिटी पोस्ट लाइव : कर्नाटक के अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की लेकिन कोर्ट ने इससे इनकर कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस तथा जेडीएस के विधायकों की राज्य विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई के से पहले मामले की लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा है. बता दें विधायकों को तत्कालीन स्पीकर के आर रमेश कुमार ने दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया था. विधायकों ने स्पीकर के आदेश को सुर्पीम कोर्ट में चुनौती दी है.
जस्टिस अरुण मिश्रा की एकल पीठ ने कहा कि याचिका पहले रजिस्ट्रा द्वारा एग्जामिन की जाएगी. गौरतलब है कि 1 अगस्त को कांग्रेस-जेडीएस के 15 विधयकों ने स्पीकर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इन सभी विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है. रोहतगी ने पीठ को बताया कि इस सभी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया है और उनके मामले को 19 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई को मतदान से पहले विधान सभा अध्यक्ष ने 17 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था.