आरा बम बलास्ट मामले में आया कोर्ट का फैसला, कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी, 7 को उम्रकैद

City Post Live - Desk

आरा बम बलास्ट मामले में आया कोर्ट का फैसला, कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी, 7 को उम्रकैद

सिटी पोस्ट लाइवः बिहार के बहुचर्चित आरा बम बलास्ट कांड में 4 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 11 जुलाई 2015 को हुए बम बलास्ट कांड में कोर्ट ने कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनायी है जबकि 7 को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। इससे पहले शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया था. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने बम विस्फोट कांड के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार दिया था. वहीं लोजपा नेता व पूर्व विधायक सुनील पांडेय, विजय शर्मा और संजय सोनार को साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया था.

सुनील पांडेय को इस केस में 11 जुलाई 2015 को गिरफ्तार किया गया था लेकिन, करीब ढाई महीने बाद उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.कोर्ट ने बम कांड में शामिल कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई है. इस बम कांड में शामिल अन्य 7 आरोपियों अखिलेश उपाध्याय, रिकू यादव, चांद मियां, नईम मियां, अंशु कुमार, प्रमोद सिंह और श्याम विनय शर्मा को उम्रकैद की सजा दी गई. बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था. ब्लास्ट में बम लेकर आई महिला नगीना देवी की मौत हो गई थी. कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार भी शहीद हो गया था. करीब 20 लोग जख्मी हो गए थे.

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