बिहार में 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, सरकार को कोर्ट ने दिया निर्देश

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 23 नवंबर, 2019 से पहले सीटीईटी (CTET) परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस फैसले से करीब 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।

बिहार सरकार के साल 2019 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की सिंगल बेंच ने नीरज कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई PIL पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। जिसमें मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का शुरू किया जाएगा। जल्द ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने समेत सभी प्रक्रिया पूरी करने का शिड्यूल भी जारी किया जाएगा।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट में बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हालांकि, जिस समय विज्ञापन निकाला गया था उस समय यह नहीं कहा गया कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है।

जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है? अब इस मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि 23 नवंबर, 2019 से पहले सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट ही इसमें शामिल हो सकते हैं। इस फैसले के बाद अब अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

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