कोरोना वायरस : झारखंड हाईकोर्ट 15 दिन बंद, सिर्फ जरुरी मामलों की होगी सुनवाई

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कोरोना वायरस : झारखंड हाईकोर्ट 15 दिन बंद, सिर्फ जरुरी मामलों की होगी सुनवाई

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: कोरोना वायरस के फैलाव पर अंकुश लगाने को लेकर एहतियात के तौर पर झारखंड  हाईकोर्ट को 15 दिनों तक बंद रखने और इस दौरान सिर्फ जरुरी मामलों की सुनवाई का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को बुलायी गयी फुल कोर्स की बैठक में 15 दिनों के लिए अदालत को बंद रखने और इस दौरान सिर्फ जरुरी मामलों तथा जनसरोकार से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का फैसला लिया गया। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से पत्र जारी कर जानकारी दी गयी। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विशेष मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज वरिष्ठ तथा कनिष्ठ वर्ग के कोर्ट खुले रहेंगे। अन्य सभी कोर्ट 21 मार्च तक बंद रहेंगे। जबकि विशेष परिस्थितियों के अलावा कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण, सुधार एवं पुनर्वास अधिकरण भी बंद रहेंगे।

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