सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सीएम ने कहा- नहीं होगी कोर्ट के आदेश की अवहेलना

City Post Live - Desk

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सीएम ने कहा- नहीं होगी कोर्ट के आदेश की अवहेलना

सिटी पोस्ट लाइव : मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फिर फटकार लगायी है. सुप्रीम कोर्ट ने घटना को शर्मनाक और अमानवीय बताते हुए बिहार सरकार से पूछा है कि आखिर इस मामले में सरकार क्या कर रही है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए दो बजे तक सारे सवालों के जवाब देने को कहा था. जिसपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे पूरे मामले की जानकारी खुद लेंगे.

उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई बात है तो उसे समझ कर दूर किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवहलेहना नहीं की जा सकती है. वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, उसका पालन करेंगे. इसमें राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार नहीं चला रहे हैं लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आप कुछ कठिन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहिये. इस फटकार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी आरोपियों का ट्रायल भी अब दिल्ली में ही चलेगा. इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली के साकेत कोर्ट को चुना है. मालूम हो कि बिहार के इस बहुचर्चित केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है.

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