सिटी पोस्ट लाइव: बिहार में सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए सरकार के स्तर पर नीति बनाई जा रही है. मालूम हो कि, सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को सहायता के रूप में कुछ भी राशि प्रदान नहीं की जाती थी, लेकिन अब पीड़ित के परिवार को सहायता राशि प्रदान करने की नीति बनायी जा रही है.
वहीं जानकारी के मुताबिक, राज्य परिवहन विभाग ने पीड़ित के परिवार को सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपये देने की नीति बनायीं जा रही है. सड़क दुर्घटना में मौत होने पर अभी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्थानीय प्राकृतिक आपदा के तहत मृतक के करीबी आश्रितों को चार लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जाता है. इसके लिए हर जिले में 40-40 लाख का चक्रीय निधि (रिवॉल्विंग फंड) बना है. इस पैसे में दुर्घटना के अलावा बाढ़, डूबने आदि चिह्नित आपदा में भी हताहतों को सहायता दी जाती है.
खबर की माने तो, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की थी. उस बैठक में नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर अनुग्रह अनुदान देने के लिए परिवहन विभाग को रिवॉल्विंग फंड बनाने का टास्क सौंपा और नई नीति बनाने को कहा. सीएम नीतीश कुमार द्वारा दिए गए इसी टास्क को लेकर विभाग सड़क दुर्घटना के हताहतों को सहायता राशि देने के लिए नीतिगत बदलाव करने जा रहा है.