सिटी पोस्ट लाइव: बिहार सरकार ने 23 साल पुराने आईपीएस अधिकारी से जुड़े मामले में एक्शन लिया है. इस दौरान आईपीएस अधिकारी अरविन्द पांडेय पर कार्रवाई करते हुए यह निर्णय लिया कि अरविन्द पांडेय की सैलरी प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए. इसके साथ ही उन्हें दो बार के सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ से भी वंचित रखा जाएगा.
बता दें कि वर्तमान में वह बिहार के सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल के पद पर पदस्थापित है और उनके वर्तमान सैलरी से पिछले दो बार के वेतन वृद्धि को भी काटने का आदेश गृह विभाग के द्वारा दिया गया है. बता दें कि यह मामला 1997 का है और उस वक़्त अरविन्द पांडेय पलामू के एसपी थे.
दरअसल, उस वक़्त एक घटना में नक्सलियों ने मनातू के तत्कालिक बीडीओ भावनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसमें कार्रवाई को लेकर अरविंद पांडेय के उपर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था. इस मामले को लेकर उनपर कार्रवाई चल रही थी लेकिन बिहार सरकार अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंची थी. अब जाकर बिहार सरकार ने इस मामले में कार्रवाई कर निर्णय लिया.