बिहार के इन जिलों में दिवाली में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक, जारी किये गए यह आदेश

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सिटी पोस्ट लाइव: इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है. इस बीच जल्द ही दिवाली आने वाली है. इस मौके पर लोगों द्वारा कई तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं. लेकिन, इस बीच खबर सामने आ रही कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बिहार के कुछ जिलों पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है. उन जिलों में मुजफ्फरपुर समेत पटना, गया और हाजीपुर शामिल है. जानकरी के मुताबिक, पिछली दिवाली में प्रदूषण के बढ़े स्तर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से पारित आदेश के आधार पर यह रोक लगाई गई है.

वहीं, इस आदेश के बाद बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए हैं. इस आदेश में कहा गया कि, पिछले दीपावली के समय इन शहरों के परिवेशीय वायु सूचकांक का अध्ययन किया गया था. जिसमें पाया गया कि दीवाली के समय हवा में पीएम 10, पीएम 2.5, एसओटू, एनओटू के अलावा हानिकारक तत्वों की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। इनमें आर्सेनिक, लेड, निकेल आदि प्रमुख हैं. इन सभी हानिकारक तत्वों के हवा में अधिकता होने के कारण मनुष्यों के साथ-साथ प्राणियों के लिए भी घातक साबित हो सकती है.

खबर की माने तो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर ने पत्र में कहा है कि, जिस भी जिलों में प्रदुषण का स्तर ज्यादा पाया गया है, उन सभी जिलों में पटाखा बिक्री के नए लाइसेंस जारी नहीं किये जाएंगे. साथ ही पुराने लाइसेंस भी रद्द कर दिए जायेंगे. वहीं, अन्य जिलों में ईको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है. साथ ही पटाखों को जलाने का समय दिवाली में रात आठ से 10 बजे तक, छठ पर्व में सुबह छह से सुबह आठ बजे तक फोड़े जा सकेंगे. क्रिसमस और नववर्ष के समय रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट तक जलाने की इजाजत दी गयी है.

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