हाईकोर्ट की फटकार के बाद 2 मई को विजय जुलूस पर चुनाव आयोग ने लगाया बैन.

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना की दूसरी लहर के बीच चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल तोड़े जाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग कड़ी फटकार लगाईं थी.कोर्ट ने कोरोना के संक्रमण के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए. मद्रास हाईकोर्ट की इस तल्ख़ टिपण्णी के बाद चुनाव आयोग की नींद टूटी है.कोरोना वायरस महामारी के बीच पांच राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

गौरतलब है कि दो मई को पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और केरल में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के नतीजे इसी दिन आएंगे.चुनाव आयोग के मुताबिक, 2 मई को मतगणना के बाद कोई भी विजय जुलूस की अनुमति नहीं होगी. 2 से अधिक व्यक्तियों को जीतने वाले उम्मीदवार के साथ जाने की अनुमति नहीं होगी. आयोग ने कहा कि उसके अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित निर्वाचन अधिकारी से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे.

कोरोना की दूसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों और रोड शो ना बंद करने को लेकर चुनाव आयोग की काफी आलोचना हुई थी. सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से नतीजों की तैयारियों का ब्लू प्रिंट मांगा था. आयोग का यह निर्णय कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग की आलोचना के एक दिन बाद आया है.

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