प्रदेश में जीएसटी के लिए आधार संख्या आवश्यक, फर्जी कंपनियों को लेकर सरकार का रुख सख्त

City Post Live - Desk

प्रदेश में जीएसटी के लिए आधार संख्या आवश्यक, फर्जी कंपनियों को लेकर सरकार का रुख सख्त

सिटी पोस्ट लाइवः शुक्रवार को राजधानी पटना में भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, आईसीएसआई के संयुक्त तत्वावधान में ष्भारत सरकार द्वारा व्यवसाय के सुगमता के लिए उठाए गए कदमोंष् पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के व्यवसायियों के लिए कई लाभकारी बदलाव किए हैं।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आज भारत वैश्विक सूचकांक में 5 वर्षों में 142 से घटकर 63वें स्थान पर आ गया है। उपमुख्यमंत्री ने व्यवसायियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी केंद्र और राज्य सरकार उनके सभी हितों का ध्यान रखते हुए सार्थक कदम उठाएगी। श्री मोदी ने जीएसटी प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि आज वाणिज्य कर दफ्तरों में लोगों को परेशान होने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सभी सुविधाओं को ऑनलाइन करने से कारोबार करने वालों को काफी सहूलियत हो रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में जीएसटी के लिए आधार संख्या आवश्यक कर दिया गया है और पिछले दिनों विधानसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। उन्होंने कर चोरी और फर्जी कंपनी बनाने तथा उन्हे चलाने वालों से साफ तौर पर कहा कि अब सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने वाली है।

श्री मोदी ने यह भी कहा कि नोटबंदी के बाद से अब तक देश भर में लाखों की संख्या में फर्जी तरीके से चलाई जा रही कंपनियों के पंजीकरण को रद्द किया गया है। उन्होंने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों का धन्यवाद भी किया। इससे पहले पटना प्रमंडल के आयुक्त और परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि व्यवसाय करने के लिए लोगों को होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज नई कंपनी खोलने के लिए पहले की जटिलता को कम कर आसान किया गया है अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सिर्फ एक दिन में ही नई कंपनी खोल सकता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि नियम बनाने वाले हमेशा चाहते हैं कि समस्या और व्यवधान को कम किया जाए।

इस मौके पर एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया एस. डी. संजय ने कहा कि सरकार ने व्यवसायी वर्ग को राहत देते हुए कंपनी और व्यवसायिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया है। कार्यक्रम के दौरान बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल और भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डी. बंदोपाध्याय ने भी कारोबार के लिए लोगों को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं से अवगत कराया और व्यवसाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा उद्योगपति भी उपस्थित रहे।

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