महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने मामले में 5 दोषियों को सात साल की सजा
सिटी पोस्ट लाइवः आरा से सटे बिहिंया के बहुचर्चित बिहिंया कांड मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा का एलान कर दिया है. आरा में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने मामले में 20 दोषियों में से कोर्ट ने 5 को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है और इनपर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं शेष 15 दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा के साथ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. भोजपुर के आरा सिविल कोर्ट में ADJ-1 की अदालत ने सजा का एलान किया है.
बता दें कि ADJ-1 की अदालत में इन सभी 20 आरोपियों को 28 नवंबर को ही दोषी करार दे दिया था लेकिन सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया था. बिहिंया के इस बहुचर्चित मामले में 3 माह आठ दिनों के बाद अदालत का फैसला आया था और आखिरकार आज कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा भी सुना दी इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के जरिए हुई थी. इससे पहले एडीजे-1 की अदालत ने 20 आरोपियों में से 5 आरोपियों को महिला को निर्वस्त्र करने का दोषी माना था और 15 आरोपियों को आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी माना था.
बता दें इसी साल 20 अगस्त को बिहिया बाजार में एक महिला के साथ मारपीट कर निर्वस्त्र घुमाने को लेकर पीड़ित ने बिहिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा था कि -“उसके घर के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा था. इसकी सूचना थाने को देकर घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर निर्वस्त्र कर दिया और उसे पीटते हुए पूरे बाजार में घुमाया. उसके घर को भी जला दिया गया.” बाद में पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार चिह्नित आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया.