सिटी पोस्ट लाइव : इस बार पंचायत चुनाव में 21 साल के युवा भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं. उन्हें सूबे की राजनीति में हिस्सेदारी के लिए अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह 25 साल की आयू पूरी होने का इंतजार नहीं करना होगा. वो 21 वर्ष की आयू पूरी करते ही राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं.
छह श्रेणी के 2.58 लाख पदों पर इस बार वैसे युवा मैदान में उतर सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष पूरी हो गयी है.बिहार में वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य समेत 6 श्रेणियों के 2.58 लाख पदों पर युवाओं को भी किस्मत आजमाने का मौका मिल रहा है. दरअसल, सरकार ने अब पंचायती राज अधिनियम-2006 के तहत 21 साल आयु पूरी करने वालों को भी पंचायत चुनाव के मैदान में कूदने का प्रावधान कर दिया है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार व उनके प्रस्तावक अगर 21 वर्ष के हैं तो वो चुनाव लड़ सकेंगे.
निर्वाचन आयोग बिहार ने पंचायत चुनाव में उतरने के लिए कुछ मानक तय किए हैं. आयोग ने यह तय कर दिया है कि किन मामलों में घिरे लोग इस बार उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं.आयोग ने यह भी तय कर दिया है कि नामांकन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी.भ्रष्टाचारियों को इस पंचायत चुनाव में किसी तरह के पद के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया है. जिस उम्मीदवार को दो से ज्यादा बच्चे हैं वो बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.