सिविल कोर्ट में हुए बहाली को हाई कोर्ट ने किया रद्द

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार की सिविल अदालतों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अवैध ढंग से हुई बहालियों को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. बात दें कि बिहार में लगभग 22 जिलों की सिविल अदालतों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली हुई थी. जिसपर बिहार युवा कल्याण समीति ने आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाली थी कि राज्य के सभी सिविल कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अवैध ढंग से बहालियां हुई है. इस पर जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने आज सुनवाई करते हुए सभी बहालियों को रद्द कर दिया गया है, साथ ही निर्देश दिया कि जिन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, वो भी जांच की जद में रहेंगे. इस फैसले से 22 जिलों के लगभग सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित होंगे.

Share This Article