सिटी पोस्ट लाइव : कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्यौता दिए जाने के खिलाफ कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले को चुनौती देनेवाली कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने शीर्ष अदालत ने बी.एस. येदियुरप्पा के काउंसिल पत्र देने को कहा। जिसके बाद मुकुल रोहतगी ने बीजेपी नेता के दो पत्र सुप्रीम कोर्ट को सौंपे।
जस्टिस सीकरी ने कहा कि बीजेपी ने तो पूर्ण बहुमत की बात कही थी। लेकिन, कांग्रेस-जेडीएस ने तो पूर्ण बहुमत की चिट्ठी दी थी। ऐसे में किस आधार पर बीएस येदियुरप्पा को न्यौता दिया गया? जिसके बाद सरकार की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि ये राज्यपाल का विवेक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बनाना नंबर का खेल है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराएं। सुझाव देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कल फ्लोर टेस्ट कराएं।