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सहारा समूह पर चला बिहार सरकार का डंडा, 15 दिन के अंदर पैसा लौटाने का अल्टीमेटम

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सिटी पोस्ट लाइव: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सहारा समूह को विभिन्न जमा योजनाओं में जमाकर्ताओं को 15 दिन के अंदर सारा भुगतान सुनिश्चित करने का फरमान जारी कर दिया है.सहारा समूह  को चेतावनी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भुगतान नहीं करने पर बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट-2002  के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सुशिल मोदी की अध्यक्षता में  हुई उच्चस्तरीय बैठक में नन बैंकिंग कंपनी सहारा समूह को चेतावनी दी गई है.

सहारा समूह द्वारा मल्टी स्टेट को-कॉपरेटिव सोसाइटी के जरिए राशि जमा करा कर जमाकर्ताओं को समय से भुगतान नहीं कर जमा अवधि बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ जांच के लिए सहकारिता विभाग भारत सरकार को पत्र लिखेगा.बैठक में बताया गया कि सहारा समूह दर्जनों नामों से जमा की योजनाएं चलाती है. सरकार के पास 350 से ज्यादा जमाकर्ताओं की शिकायतें आयी हैं कि परिपक्वता के बावजूद उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. कंपनी द्वारा उन पर रिन्युअल कराने और अवधि विस्तार का दबाव बनाया जा रहा है. बैठक में सहारा समूह को निर्देश दिया गया कि अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत जितने जमाकर्ताओं की परिपक्वता पूरी हो चुकी है उसकी सूची सरकार को उपलब्ध कराए और 15 दिन के अंदर उनकी जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करें.

सहारा कंपनी को चेतावनी दी गई है कि अगर उसके द्वारा  भुगतान नहीं किया जाता है  तो बीपीआईडी एक्ट के तहत उसकी परिसम्पतियों को सरकार अधिग्रहित करने की कार्रवाई की जायेगी. साथ ही आम लोगों से अपील की गयी कि वे अपनी बचत राशि नन बैंकिंग कंपनियों की जगह अधिसूचित बैंकों में जमा करें. बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के अपर महानिदेशक डीएस गंगवार, पटना के डीएम रवि कुमार, एसएसपी मनु महाराज, आरबीबाई की उप निदेशक ,नन बैंकिंग श्रुति गौतम भी शामिल थे.

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