तम्बाकू, खैनी की बिक्री व सेवन पर रोक को लेकर निर्देश जारी

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तम्बाकू, खैनी की बिक्री व सेवन पर रोक को लेकर निर्देश जारी

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक डॉ शैलेश चंद्र चौरसिया ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों को राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों यथा सिगरेट, बीड़ी, पान  मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा और गुटका  के उपयोग एवं बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को मजबूती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। डॉ चौरसिया ने बताया कि पान  मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है।  अतः सार्वजानिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।  अभियान निदेशक ने बताया कि सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य सभी संस्थानों मे सभी प्रमुख स्थानों पर तम्बाकू मुक्त साईनेज के बोर्ड-दिवाल-लेखन का प्रदर्शन कराया जाय द्य साथ ही सभी कार्यालय भवनों/संस्थानों के मुख्य द्वार पर एक डस्टबिन रखा जाय जिसमें यदि किसी के पास तम्बाकू उत्पाद हो तो उसका निस्तारण कर सके । अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों (यथा गली-सड़क, चौक-चौराहा एवं अन्य) पर यथा संभव जन जागरुकता हेतु आम सूचना (फ्लेक्स/टीन प्लेट/अन्य माध्यम के द्वारा ) प्रदर्शित कराया जाय ।

अभियान निदेशक शैलेश चंद्र चौरसिया ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों मे एक वरीय पदाधिकारीयों को नामित किया जाय जिनके पास इन आदेशों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई जा सके द्य नामित पदाधिकारी नियमानुसार उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना करने-अन्य विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत होंगे । अभियान निदेशक ने सभी जिलों के उपायुक्तों, वरीय पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, एवं सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से राज्य में चल रहे कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य एवं आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु संबंधित पदाधिकारीयों को निदेशित किए जाने तथा उल्लंघनकर्ताओं को कोटपा-2003 तथा भारतीय दण्ड संहिता  के आधीन कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया गया ।

राज्य सरकार के तम्बाकू नियंत्रण पदाधिकारी डॉ ललित रंजन पाठक ने बताया कि 2मई को मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता मे आहूत राज्य तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति  की बैठक मे लिए गये निर्णय के आलोक मे कोटपा-2003 की सभी धाराओं के प्रभावकारी अनुपालन हेतु जिला अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते एवं सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत न्यूनतम 4 चालान/अर्थदण्ड करने का निदेश सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा पूर्व मे दिया जा चुका है द्य उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है।

थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पुरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। विदित हो कि राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के आलोक में झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों के द्वारा पूर्व में ही अपने अपने जिले में सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध लगते हुए तम्बाकू मुक्त क्षेत्र  घोषित किया जा चुका है।

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