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नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश

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नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण को लेकर एक बार फिर से आदेश जारी किया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि जो पूर्व के आदेश दिए गए हैं उक्त आदेश के कंडिका तीन के कार्यान्वयन की समीक्षा अपने स्तर से कर लें. यदि संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उक्त त्रुटि का यथोचित निराकरण अब तक नहीं किया गया हो तो उनके विरुद्ध आरोप गठित कर विभाग को प्रतिवेदित करते हुए उसका निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे.

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 4 अक्टूबर 2019 के ज्ञापांक 1900 के आलोक में पत्र जारी किया है.इस पत्र के अनुसार 15 मई 2020 के बाद भी पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण में किसी स्तर से त्रुटि होती है इसकी जांच कराकर आप पर भी जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी.माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि अप्रशिक्षित शिक्षक जो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं से संबंधित पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण का निर्देश है.इसमें स्पष्ट है कि मूल वेतन का लेवल 2,3 एवं 4 में अधिकतम 3 दिन तक निर्धारण होगा. बावजूद इसके कई जिलों में 3 से ऊपर यानी इंडेक्स 4,5 में जाकर वेतन का निर्धारण किया गया है जो पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है.

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