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आयकरदाताओं-कारोबारियों को 5 लाख रु. तक के रिफंड का आदेश.

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आयकरदाताओं-कारोबारियों को 5 लाख रु. तक के रिफंड का आदेश.

सिटी पोस्ट लाइव :Income Tax Refund : कोरोना संकट को देखते हुए आज केंद्र सरकार ने आयकरदाताओं-कारोबारियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है.केंद्र सरकार ने लाखों आयकर दाताओं व कारोबारियों को बड़ी रिलीफ देने का ऐलान किया है. सरकार ने पांच लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड को तत्काल जारी करने का निर्णय किया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कदम से 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा. इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इनकम टैक्स रिफंड के अलावा सभी लंबित जीएसटी और कस्टम रिफंड को भी रिलीज किया जाएगा. इससे एक लाख कारोबारियों को फायदा होगा. सरकार कुल 18,000 करोड़ रुपये के रिफंड जारी करेगी.

आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 से जुड़ी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने करदाताओं को तत्काल राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड एवं जीएसटी/ कस्टम रिफंड तत्काल जारी करने का फैसला किया है.वित्त मंत्रालय की ओर से उठाया गया यह कदम हाल में घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज से इतर है. सरकार ने कोरोनावायरस (कोविड-19) संक्रमण को रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से उपजे संकट के बीच प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए ये कदम उठाए हैं. देश में लॉकडाउन 25 मार्च से लागू है, जो 14 अप्रैल तक जारी रहेगा.

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