टूरिस्ट वीजा पर झारखंड आकर धर्म प्रचार करने वालों पर होगा केस
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड में टूरिस्ट वीजा पर आकर धर्म प्रचार करने वाले विदेशियों पर शिकंजा कसेगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह वीजा के नियमों को तोड़कर भारत के विभिन्न प्रांतों में घूमते हैं। मस्जिदों में ठहरते और धार्मिक प्रवचन करते हैं ।तब्लीगी जमात के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। जबकि उन्हें वीजा देश में एक पर्यटक के रूप में घूमने के लिए मिलता है। टूरिस्ट वीजा पर आकर कोई अपने धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता। धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकता है। रांची के हिंदपीढ़ी में 3 दिन पूर्व पकड़े गए सभी 17 विदेशी नागरिकों का भी टूरिस्ट वीजा है ।इतना ही नहीं तमाड़ में पिछले दिनों मिले सभी 11 विदेशी मौलवियों का वीजा भी इसी तरह का था। ऐसी स्थिति में इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फिलहाल रांची के एसएसपी के आदेश पर डीएसपी सदर विदेशी नागरिकों के वीजा पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इसके लिए वे पासपोर्ट कार्यालय का सहयोग ले रहे हैं। शर्तों का उल्लंघन होने पर वीजा पासपोर्ट को ब्लैक लिस्टेड करने का भी प्रावधान है। प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि विदेशी नागरिकों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है ।अब इन विदेशी नागरिकों के वीजा पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट करने के लिए संबंधित एजेंसी से झारखंड पुलिस पत्राचार करेगी।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने गुरुवार को पर्यटक वीज़ा पर तबलीगी तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त पाए गए 960 विदेशियों को ब्लैक लिस्ट किया है। साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उनका भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने तब्लीगी जमात, निजामुद्दीन के मामले में दिल्ली पुलिस और अन्य सम्बंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को विदेशी अधिनियम,1946 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 960 विदेशियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।