लाॅकडाउन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट की टेंशन न लें, नहीं परेशान करेगी पुलिस
सिटी पोस्ट लाइवः अगर आप लाॅकडाउन के दौरान जरूरी सेवा से जुड़े होने की वजह से घर से बाहर अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं और आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो गयी है या फिर आपका परमिट खत्म हो गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30 जून तक आपको इन वजहों से कोई परेशानी नहीं झेलनी होगी। जानकारी के मुताबिक बिहार परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है.
बिहार परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और परमिट की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है.वैसे लोग जिनकी गाड़ी के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2020 के बाद फेल हो गया है वैसे लोगों को राहत देते हुए उनकी वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है. लॉकडाउन की हालत में जहां सभी कार्यालय बंद हैं, वहीं लोगों के बाहर आने पर प्रतिबंध है, ऐसे में वाहन मालिकों के लिए यह बड़ा परेशानी का सबब था.
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए अगले 30 जून तक सभी की वैधता बढ़ा दी है.वाहन मालिकों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निर्देश भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वाहनों के कागजात डीएल या परमिट के लिए किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाए. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति खत्म होने के बाद परिवहन विभाग कई शिविर लगाएगा. शिविर लगाकर वाहन मालिकों के कागजात अपडेट किए जाएंगे.