नीतीश सरकार ने डॉक्टरों से लेकर छात्रों तक के लिए किया बड़ा ऐलान, एक महीने का राशन मुफ्त

City Post Live - Desk

नीतीश सरकार ने डॉक्टरों से लेकर छात्रों तक के लिए किया बड़ा ऐलान, एक महीने का राशन मुफ्त

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में कोरोना वायरस को लेकर लॉक डाउन किया गया है. ऐसे में वे लोग जिनका गुजरा देहाड़ी पर होती है. वैसे छात्र जो अपनी छात्रवृति के लिए   मेहनत कर पढाई करते हैं. यहाँ तक कि वे डॉक्टर जो अपनी जान जोखिम में डाल मरीजों कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं. वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन सभी लोगों को नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है. सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों को एक माह का मूल वेतन अलग से प्रोत्साहन राशि के तौर पर देने का ऐलान किया है.

इसके साथ ही सहायता पैकेज के तौर पर राशन कार्ड धारियों से लेकर पेंशनधारियों के लिए भी बड़ी राहत दी है. इसके साथ ही बिहार सरकार ने सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक महीने का राशन मुफ्त देने की घोषणा भी की है. साथ ही वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धावस्‍था पेंशन के तहत सभी को तीन माह की पेंशन तत्काल अग्रिम तौर पर ही दी जाएगी. ये राशि सीधे उनके खाते में डाली जाएगी. वहीं लॉकडाउन क्षेत्र के सभी नगर निकाय और प्रखंड मुख्यालय की पंचायत में सभी राशनकार्ड धारी परिवारों को एक हजार रुपये प्रति परिवार दिया जाएगा. ये राशि उनके खाते में डाली जाएगी.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को हर हाल में रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 मार्च तक के लिए लॉक डाउन की घोषणा की और कई तरह के निर्देश भी जारी किए ।यह लॉक डाउन बिहार के सभी 38 जिलों के जिला मुख्यालय,अनुमंडल मुख्यालय,प्रखंड मुख्यालय और नगर निकायों पर लागू होंगे ।इस दौरान निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा,दूर संचार सेवा,बैंकिंग और एटीएम सेवाएं,डेयरी और डेयरी से सम्बंधित प्रतिष्ठान,खाद्यान और किराने के प्रतिष्ठान,फल-शब्जियों की दुकानें,दवा की दुकानें, सर्जिकल आईटम्स सम्बंधित संस्थान,पेट्रोल पंप,सी.एन.जी. सेंटर,एलपीजी गैस एजेंसी,पोस्ट ऑफिस,कुरियर सेवाएं,ई कॉमर्स सेवाएं,इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया,मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं से सम्बंधित वाहन परिचालन की अनुमति रहेगी ।विभागीय गाड़ियों को इससे अलग रखा गया है ।सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का अधिकार सामान्य प्रशासन पर होगा ।

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