विदेशों से लौटे कई लोग टेस्ट के बाद लापता, गोपालगंज में अबतक 341 की हुई जांच
सिटी पोस्ट लाइव : देश इनदिनों कोरोना की महामारी झेल रहा है. पहले जनता कर्फ्यू और अब देश के कई जिलों को लॉक डाउन कर दिया गया है. सूबे के मुखिया ने बिहार में 31 मार्च तक के लिए लॉक डाउन की घोषणा की और कई तरह के निर्देश भी जारी किए. बता दें कोरोना वायरस को लेकर एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों पर एहतियातन जांच केंद्र लगाये गए हैं. जहां विदेशों और दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की पहले जांच कराई जा रही है. वहीं जांच के बाद उन्हें 14 दिनों तक होम आइसोलेशन की सलाह दी जा रही है. लेकिन इस बीच जो अहम् खबर सामने आई है, वो ये है कि विदेश से आये 15 लोग एयरपोर्ट पर आने के बाद से ही लापता है. ऐसे लापता लोगों की संख्या 15 है, जिनकी तलाश की जा रही है. इसके अलावा 56 लोग वैसे हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आये है. उनकी भी खोज की जा रही है.
गोपालगंज के रहने वाले लोगों में हडकंप मचा हुआ है. आखिर टेस्ट के बाद ये लोग कहाँ लापता हो गए हैं. बता दें गोपालगंज में विदेश से आये अबतक 341 लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर जांच की गयी है. इसमें कई लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है. अभी कई लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है. डीएम अरशद अजीज ने बताया कि कोरोना को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है. यहां विदेश से लौटने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में है. विदेश से जो लोग अपने घर वापस लौट रहे है, उनकी सदर अस्पताल में कोरोना की जांच की जा रही है. जांच के बाद संदिग्ध लोगों को पटना पीएमसीएच के लिए रेफर किया जा रहा है.
डीएम ने बताया कि जिले में विदेश से आये 341 लोगों की जांच की गयी है. जांच रिपोर्ट बाहर भेजी गयी है. हालांकि विदेश से अपने घर लौटे 15 लोग लापता हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम लापता लोगों को खोजने में लगी हुई है. इसके अलावा 56 लोग वैसे हैं, दूसरे प्रदेश से आये है. उनकी भी जांच की जा रही है. डीएम ने कहा कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है. ऐसे में लोग घरों से बाहर न निकले. जरुरी काम हो तभी निकले और एहतियात के तौर पर सभी होटलों, मंदिरों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है.
बता दें बिहार में लॉक डाउन सभी 38 जिलों के जिला मुख्यालय,अनुमंडल मुख्यालय,प्रखंड मुख्यालय और नगर निकायों पर लागू होंगे ।इस दौरान निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा,दूर संचार सेवा,बैंकिंग और एटीएम सेवाएं,डेयरी और डेयरी से सम्बंधित प्रतिष्ठान,खाद्यान और किराने के प्रतिष्ठान,फल-शब्जियों की दुकानें,दवा की दुकानें, सर्जिकल आईटम्स सम्बंधित संस्थान,पेट्रोल पंप,सी.एन.जी. सेंटर,एलपीजी गैस एजेंसी,पोस्ट ऑफिस,कुरियर सेवाएं,ई कॉमर्स सेवाएं,इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया,मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं से सम्बंधित वाहन परिचालन की अनुमति रहेगी ।विभागीय गाड़ियों को इससे अलग रखा गया है ।सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का अधिकार सामान्य प्रशासन पर होगा ।