जानलेवा हमले में अभियुक्त दोषी करार

City Post Live - Desk

दरभंगा : प्राण लेवा हमला के एक अपराधिक मामले में गुरुवार को त्वरित न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी मो. खुर्शीद आलम की कोर्ट ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के सुसारी गांव निवासी पवन प्रसाद को भादवि की धारा 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी करार दिया है. दोषसिद्ध अभियुक्त की सजा के बिन्दु पर सुनवाई व निर्णय के लिए 29 मई की तिथि निर्धारित किया गया है. घटना की बाबत सूचक के अधिवक्ता पूनम कुमारी ने बताया कि 9 अगस्त 2008 की रात में सुसारी दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा मेला की रात में बाबू साहेब मंडल का गैस सिलेंडर चोरी हो गई, जो अभियुक्त के पास से बरामद हुआ. इसी क्रम में पूछ-ताछ करने पर अभियुक्त ने कमर से पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया, जो अभियुक्त के गाड़ी चालक मोहन पपासवान को लगा और वह घायल हो गया. इसकी प्राथमिकी बहेड़ी थाना में 10 अगस्त 08 को काण्ड सं0 225/08 दर्ज हुई. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी अरुण अग्रवाल और उनके सहयोगी उमेश राम ने बताया कि अदालत में इस केश का ट्रायल सत्र वाद सं0 55/09 के तहत जारी है. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कूल 13 गवाहों की गवाही कराई गई और अन्तत: कोर्ट ने अभियुक्त को प्राण लेवा हमला समेत शस्त्र अधिनियम में दोषी करार देते हुए अभियुक्त का बंध पत्र खण्डित कर जेल भेज दिया है.

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