छात्रा की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास
छात्रा की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास
सिटी पोस्ट लाइव, कोडरमा: लगभग एक साल पहले मरकच्चो के सिमरिया में नाबालिग छात्रा की हत्या के आरोप में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक साल चली सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद प्रसाद ने 22 गवाहों का परीक्षण कराया जबकि बचाव पक्ष की ओर से वासिफ बख्तावर, अनवर हुसैन और कामेश्वर यादव ने दलीलें रखीं। कोर्ट ने दोनों की दलीलें और बहस सुनने के बाद शनिवार को अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने छात्रा की हत्या के आरोप में ग्राम हरला, थाना मेसकौर, जिला नवादा परमेश्वर चौधरी उर्फ भुट्टो, सिमरिया मरकच्चो के निवासी विनोद राणा उर्फ मुन्नी लाल और अरुण ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि मरकच्चो के ग्राम दशारो खुर्द निवासी 17 वर्षीय छात्रा उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरिया से सात जनवरी 2019 को गायब हो गयी थी। दो दिन बाद नौ जनवरी को छात्रा का शव मिला था। इन तीनों आरोपितों ने लड़की को अकेला देख कर पकड़ लिया था। छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर तीनों ने उसकी हत्या कर दी थी।