चर्चित मुखिया पुत्र के दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपियों को मिली आजीवन कारावास
सिटी पोस्ट लाइव : बेगूसराय में दिसंबर 2017 में हुए चर्चित मुखिया पुत्र के दोहरे हत्याकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बेगूसराय न्यायालय के ADJ 5 के जज हबीबुल्लाह के द्वारा दोहरे हत्याकांड के दोषी रौशन चौधरी, झूना चौधरी, मनोज यादव संजीत कुमार और राजीव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बताते चलें कि 11 दिसंबर 2017 की रात भगवानपुर थाना के रसलपुर पंचायत के मुखिया सिताराम महतो के 2 पुत्र जितेंद्र कुमार और रामलाल को उसके पड़ोसी रौशन चौधरी ने बकाया रुपया देने के नाम पर बुलाकर ले गया और अपने मुर्गी फार्म में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी । बदमाशों ने जितेंद्र कुमार का शव खोदावंदपुर इलाके में फेंक रहा था तभी पुलिस ने रौशन चौधरी और संतोष कुमार को गिरफ्तार किया जबकि रामलाल का शव पुलिस ने गांव के बाहर स्कूल के पास से बरामद किया था।
इस हत्याकांड में 8 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई। सभी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक के पिता ने कहा कि न्यायालय पर भरोसा है आरोपियों को फांसी की सजा मिलती तो खुश होते। उनके आंखों के सामने से बुलाकर दो बेटों को बेरहमी से हत्या कर दी उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
बेगूसराय से सुमित कुमार की रिपोर्ट