पॉस्को एक्ट में न मिले दुष्कर्म के दोषी को दया याचिका का अधिकार : राष्ट्रपति

City Post Live - Desk

पॉस्को एक्ट में न मिले दुष्कर्म के दोषी को दया याचिका का अधिकार : राष्ट्रपति

सिटी पोस्ट लाइव : हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई के बाद लगातार बयानों का दौर जारी है. अब इसी क्रम में देश के महामहिम राष्ट्रपति ने भी दुष्कर्म को लेकर बड़ी बात कही है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पोक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के दोषियों को दया याचिका दायर करने के अधिकार से वंचित करने की बात कही है. राजस्थान के सिरोही में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है.  पॉस्को अधिनियम के तहत बलात्कार के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए. संसद को दया याचिकाओं की समीक्षा करनी चाहिए.

बता दें राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय में आया है जब हैदराबाद की दिशा को न्याय मिला है, तो दिल्ली की निर्भया के दोषी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजकर दया की भीख मांग रहे हैं. बता दें निर्भया गैंगरेप केस के एक दोषी विनय वर्मा की दया याचिका राष्‍ट्रपति के पास भेज दी गई है. गृह मंत्रालय ने याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है. राष्‍ट्रपति के ऐसा करते ही सभी दोषियों की फांसी का रास्‍ता साफ हो जाएगा. 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका में एक प्राइवेट बस में अपने एक दोस्त के साथ चढ़ी 23 साल की पैरा मेडिकल छात्रा के साथ एक नाबालिग सहित छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म और लोहे के रॉड से क्रूरतम आघात किया गया था.

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