दो पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद समेत तीन अन्य बरी

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दो पूर्व मंत्रीपूर्व सांसद समेत तीन अन्य बरी

सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार की अदालत ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तत्कालीन विधायक राधाकृष्ण किशोर, पूर्व विधायक सुधा चौधरी, पूर्व सांसद मनोज भुईया रहमत उल्लाह अंसारी, उमेश सिंह व श्रवण कुमार मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विदित हो कि उपरोक्त मामले में तत्कालीन फ्लाइंग स्कॉट दंडाधिकारी सह कनीय अभियंता पंडवा अमित कुमार ने इनके विरुद्ध पाटन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि उपरोक्त मुदालहुम अनाधिकृत रूप से सरकारी स्थान पर चुनाव प्रचार का उपयोग किया था। भाजपा उम्मीदवार राधाकृष्ण किशोर पर आरोप था कि ग्राम पचकेडिया थाना पाटन में बिजली के पोल व उसी ग्राम में भीम गोस्वामी के घर के सरकारी बिजली पोल में भाजपा का झंडा लगाया था। जबकि मनोज कुमार भुईया राजद उम्मीदवार के द्वारा भी महेश चंद्रवंशी के घर के पास यात्री सेड तथा पेड़ पर व ईश्वरी साहू ग्राम नावा बाजार के घर से अखाड़ा चौक तक अनाधिकृत रूप से राजद का झंडा लगाया था। जदयू उम्मीदवार सुधा चौधरी पर आरोप था कि ग्राम पचकेडिया थाना पाटन में बिजली पोल और धनगर डीहा में स्थित मतलू लाम के घर के पास सरकारी जमीन पर जनता दल यूनाइटेड का झंडा चुनाव प्रचार के लिए लगाया था।

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