पॉस्को में फैसला: 7 वर्ष कारावास की सजा व 25 हजार रुपए का अर्थदंड
पॉस्को में फैसला: 7 वर्ष कारावास की सजा व 25 हजार रुपए का अर्थदंड
मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सब विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार पाठक की अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत जसमुदिन अंसारी को 7 वर्ष कारावास की सजा व 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जसमुदिन चैनपुर थाना के कंकरी निवासी है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। उपरोक्त मामले में हमीदगंज निवासी ने जसमुदिन के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी महिला थाना में दर्ज कराई थी। पीड़िता के घर में अभियुक्त वॉलपुट्टी का कार्य कर रहा था, इसी दौरान उसने नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ की थी।