खूंटी को तंबाकू मुक्त जिला बनाने में सहयोग करें: उपायुक्त
सिटी पोस्ट लाइव, खूंटी: खूंटी जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे खूंटी को तंबाकू मुक्त जिला बनाने में सहयोग करें। डीसी ने मंगलवार को कहा कि तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर एक से पांच वर्ष तक की कैद या 500 रुपये से एक हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ की बिक्री एवं अठारह वर्ष से कम आयु वर्ग के अव्यस्कों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी एवं प्रत्येक पैकेट के 85 प्रतिशत से कम मुख्य भाग पर स्पष्ट रूप से छपे तम्बाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है। इसके उल्लंघन करने पर 2 से 5 वर्ष तक की कैद या 1000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि जागरूक नागरिक होने के नाते उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन होने पर टॉल फ्री नंबर 1800110456 पर कॉल करें।