पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले की सुविधा खत्म, हाईकोर्ट का फैसला-‘पूर्व सीएम खाली करें बंगला’
सिटी पोस्ट लाइवः खबर राजनीति से जुड़ी है और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए है। सियासत के कद्दावर चेहरों और बिहार की सत्ता संभाल चुके मुख्यमंत्री जो अब पूर्व हो चुके हैं वैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा खत्म कर दी गयी है। पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से जो दिग्गज नेता सरकारी बंगले में रह रहे हैं उन्हें अपना बंगला खाली करना होगा। जानकारी के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने एक्स सीएम के सरकारी आवास आवंटन के मामले में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अब बिहार में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करना होगा. मुख्यमंत्रियों के आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा को खत्म करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रखा था, जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है.मामले पर चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है.
जिसके बाद कोर्ट के इस निर्देश के बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला छिन जाएगा. बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा मिली हुई थी. इसके साथ ही सरकारी बंगले में असीमित खर्च करने की छूट को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कहा है कि पब्लिक के पैसे का अब और गलत इस्तेमाल नहीं चलेगा.इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले के आवंटन मामले में नोटिस दिया था. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एपी साही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की बेंच ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी आजीवन बंगले के आवंटन मामले पर जवाब तलब किया था.