फर्जी मुठभेड़ मामले में पूर्व डीएसपी राजकुमार यादव को मिली 10 साल की सजा

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फर्जी मुठभेड़ मामले में पूर्व डीएसपी राजकुमार यादव को मिली 10 साल की सजा

सिटी पोस्ट लाइव : पूर्व डीएसपी और कोतवाली थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर राजकुमार यादव को 10 साल की सजा हो गई है. पटना के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटर मामले में राजकुमार यादव को दोषी करार दिया है. आज शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. तत्कालीन इंस्पेक्टर राजकुमार यादव को 10- साल की सजा सुनाई गई है. गौरतलब है कि इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट -2 के जज अब्दुल सलाम ने गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया था.

दोषी करार दिये जाने के बाद राजकुमार यादव को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया. वहीं, इसी मामले के तीन अन्य आरोपितों तत्कालीन अवर निरीक्षक लालचंद राम और अभय नारायण सिंह तथा सहायक अवर निरीक्षक विभा कुमारी को संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया.मामले के एक अन्य आरोपी अवर निरीक्षक निर्मल कुमार सिंह की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई थी.गौरतलब है कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी.

गौरतलब है कि एक दशक पहले जब राजकुमार यादव पटना में इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनकी तूती बोलती थी.उसी दौरान यह एनकाउंटर हुआ था. एनकाउंटर की यह घटना तीन सितंबर, 1995 की है. दानापुर थाना क्षेत्र से चार युवकों को पुलिस ने उठाया था. अगले दिन पुलिस ने दो को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था. जबकि दो युवक का पता नहीं चला. पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जांच की. इसमें पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था.आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.

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