विजय रूपानी और अल्पेश ठाकोर के खिलाफ दर्ज होगा केस, एसडीजेएम कोर्ट ने दिए आदेश
सिटी पोस्ट लाइव : गुजरात में रहने वाले बिहारियों पर हो रहे अत्याचार एवं प्रताड़ना को बढ़ावा देने के आरोप में मुजफ़्फ़रपुर स्थित एसडीजेएम कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी एवं कांग्रेस के नेता अल्पेश ठाकोर पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस मालमे में जिले के कांटी थाना को केस दर्ज करने का आदेश दिया है. मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हासमी ने गुजरात में बिहारियों पर हो रहे अत्याचार एवं प्रताड़ना को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद दायर किया था. इस मामले में कोर्ट ने कार्रवाई की है.
बता दें बीते सितम्बर महीने में बिहारियों की हत्या और राज्य से भगाने की घटना सामने आई थी. इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के नेता अल्पेश ठाकोर को और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी को जिम्मेवार ठहराया गया था. इस मामले में जहां सत्ताधारी दल ने अपने मुख्यमंत्री के बचाव में सामने आई थी, वहीँ विपक्ष कांग्रेस नेता के बचाव करती रही. लेकिन इस पूरे प्रकरण में पीड़ितों के बचाव में सिर्फ मधेपुरा सांसद पप्पू यादव खड़े हुए. बता दें विजय रूपानी एवं कांग्रेस के नेता अल्पेश ठाकोर के खिलाफ परिवाद 9 अक्टूबर 2018 दायर किया गया था.
जिसमें दोनों के ऊपर जानबूझ कर बिहारियों को पिटवाने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में जुर्म दफ़ा 153,295,504 IPC लगाया गया है. गुजरात में एक बच्ची के साथ हुई रेप की घटना के बाद उत्तर भारतीय लोगों पर लगातार हमले हुए थे जिसके बाद वहां से बिहार और यूपी के कई लोग पलायन कर गए थे. अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और अन्य प्रभावित जिलों से लोग बिहार वापस लौट आए.