पॉलीथिन की खरीद बिक्री पर आज से लगा प्रतिबंध,पकड़े गये तो देना होगा जुर्माना

City Post Live - Desk

पॉलीथिन को आज से भूल जाईये नहीं तो भरना पडेगा जुर्माना 

सिटी पोस्ट लाइव – आज से अगर आप बाजार करने जा रहे हैं तो शौक से जाइये,कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एक बात याद रखियेगा साथ में थैला लेकर जरुर जाइएगा. जी हाँ.आज से बिहार में पॉलीथिन पर बिहार सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है. यह बिहार को प्रदुषण से मुक्त करने की सबसे अच्छी पहल माना जा रहा है. इस कार्य की चारों तरफ खूब प्रशंशा हो रही है. कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी कि पटना की हवा दिल्ली से अधिक प्रदूषित है.यहाँ के हवा में सांस लेना सौ बीमारियों को आमंत्रित करना है.

बिहार में आज से पॉलीथिन के उपयोग करने और खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है. सूबे के सभी 12 नगर निगम क्षेत्रों में ये प्रतिबंध आज से ही लागू हो गया है. इसके बाद इस बैन का विस्तार नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा. आपको बता दें कि शनिवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में धावा दल की बैठक में प्लास्टिक का निर्माण, बिक्री व इस्तेमाल करनेवालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए रणनीति बनायी गयी. बैठक में निर्णय लिया गया कि रविवार की सुबह 10 बजे से प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ छापेमारी शुरू होगी. छापेमारी दल में शामिल मजिस्ट्रेट, छापेमारी दल के आधा दर्जन सदस्य, एनजीओ मेंबर, पुलिसकर्मी संयुक्त रूप से उन-उन स्थानों पर छापेमारी करेंगे, जहां पर प्लास्टिक का निर्माण, बिक्री व इस्तेमाल होता है.इसके अलावा चैंबर ऑफ कॉमर्स से निगम प्रशासन ने प्लास्टिक के कारोबारियों व छोटे-मोटे उद्योग चलाने वालों का नाम व नंबर मांगा है ताकि इनके खिलाफ भी छापेमारी की जाये. बैठक में निगम के प्लास्टिक अभियान के नोडल पदाधिकारी ओमप्रकाश मेहता के साथ उद्योग विस्तार पदाधिकारी विश्वकांत, निगम के सहायक अभियंता हरेराम चौधरी, पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रदेव पासवान आदि मौजूद रहे.

सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए कई नियम कानून बनाए हैं.दंड के  प्रावधान भी किये गये हैं.प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन कर उसे बेचने वाला अगर पहली बार पकडा जाता है तो उसके खिलाफ 2000 रुपये, दूसरी बार में 3000 रूपये व तीसरी बार में 5000 हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा. प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर पहली बार में 1500 रुपये, दूसरी बार में 2500 और तीसरी बार में 3500 रुपये का अर्थदंड लगेगा.इस प्रकार से बिहार सरकार की योजाना है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दें.तथा इसे चरणबद्ध से पुरे बिहार में लागू करें.

 

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