सोहराबुद्दीन शेख मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 22 आरोपी किए गए बरी

City Post Live - Desk

सोहराबुद्दीन शेख मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 22 आरोपी किए गए बरी

सिटी पोस्ट लाइव : सीबीआई की विशेष अदालत ने गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी बीबी कौसर शेख और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में आज फैसला सुना दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 210 गवाहों का बयान दर्ज किया है। कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने सभी गवाहों और सबूतों को असंतोषजनक करार देते हुए यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ को फर्जी मानने से इन्कार कर दिया है।

स्पेशल सीबीआई जज ने अपने आदेश में कहा कि साजिश और हत्या साबित करने के लिए मौजूद सभी गवाह और प्रमाण संतोषजनक नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि परिस्थिति संबंधी साक्ष्य भी पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि तुलसीराम प्रजापति की हत्या एक साजिश के तहत हुई, यह बात सच नहीं है। विशेष सीबीआई न्यायालय ने अपना फैसला पढ़ते हुए आगे कहा, ‘सरकारी मशीनरी और अभियोजन पक्ष ने बहुत सारे प्रयास किए, 210 गवाहों को लाया गया, लेकिन संतोषजनक सबूत नहीं मिले। अगर गवाह नहीं बोलते हैं तो अभियोजक की कोई गलती नहीं है।’

सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसजे शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि हमें इस बात का दुख है कि तीन लोगों ने अपनी जान खोई है, लेकिन कानून और सिस्टम को किसी आरोप को सिद्ध करने के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस बात को सिद्ध ही नहीं कर पाई कि पुलिसवालों ने सोहराबुद्दीन को हैदराबाद से अगवा किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

सीबीआइ के मुताबिक, आतंकियों से संबंध रखने वाला कथित गैंगेस्टर शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी प्रजापति को गुजरात पुलिस ने एक बस से उस समय अगवा कर लिया था, जब वे लोग 22 और 23 नवंबर 2005 की दरम्यिान रात हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे। सीबीआइ के मुताबिक, शेख की 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी को तीन दिन बाद मार डाला गया और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया।

साल भर बाद 27 दिसंबर, 2006 को प्रजापति की गुजरात और राजस्थान पुलिस ने गुजरात-राजस्थान सीमा के पास चापरी में कथित फर्जी मुठभेड़ में गोली मार कर हत्या कर दी। हालांकि सीबीआइ की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ को फर्जी मानने से इन्कार कर दिया है।

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