आयकर विभाग ने टीडीएस को लेकर दी जानकारी

City Post Live - Desk

#citypostlive लहेरियासराय : आयकर विभाग पटना द्वारा आयकर के टीडीएस एवं टीसीएस विषय पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज आॅडिटोरियम मैं सेमिनार का आयोजन किया गया इस सेमिनार को बिहार एवं झारखंड राज्य के आयकर आयुक्त टीडीएस पटना रामविलास मिश्र द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि सही दर से टीडीएस नहीं किए जाने पर धारा 27 सी के अंतर्गत जुर्माना एवं टीडीएस से संबंधित त्रैमासिक विवरणों को जमा नहीं किए जाने पर जुर्माना का प्रावधान है एवं काटी गई कटौती बैंक में नहीं जमा किए जाने पर आयकर अधिनियम 1961 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लगने वाले ब्याज जुर्माना फीस तथा अभियोजन आदि से संबंधित प्रावधानों से वीडीयो को अवगत कराया गया। इस सेमिनार में अधिकारियों द्वारा वीडियोस के समक्ष टीडीएस से संबंधित आने वाली समस्याओं से संबंधित पूछे गए प्रश्न के भी निराकरण करने का यथा संभव प्रयास किया गया। इस सेमिनार में टीडीएस कटौती कतार्ओं से बातचीत में यह पाया गया कि जान बूझकर या जानकारी के अभाव में मकान किराया भत्ता पर टीडीएस नहीं जमा की जाती है, जो बिल्कुल ही गलत है। आयकर आयुक्त द्वारा इसे समझाया गया कि पूरे वित्त वर्ष में प्राप्त एचआरए मकान किराया भत्ता की राशि तथा पूरे वित्त वर्ष में मकान मालिक को मकान भाड़ा के रूप में दी गई। राशि पूरे वित्त वर्ष में प्राप्त मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता राशि का 10 परसेंट जो कम राशि होगी। उसी राशि पर आयकर की छूट मिलेगी। इस सेमिनार में संयुक्त आयकर आयुक्त सुप्रियो विश्वास सहायक आयकर आयुक्त मानव आदक आयकर अधिकारी प्रमोद कुमार, आयकर अधिकारी टीडीएस रमाकांत राय, आयकर निरीक्षक पटना मुकेश कुमार, आयकर अधिकारी प्रमोद कुमार, सहित कई अधिवक्ता गण डी डि यो ने सेमिनार में भाग लिया।

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