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उत्पाद अधिनियम के तहत तीन को सात वर्षों की सजा, अर्थदंड

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#citypostlive दरभंगा : उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक फैसला आया है, अभियुक्तों को सात वर्षों का कारावास के साथ-साथ एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्राप्त सूचना कि अनुसार चतुर्थ एडीजे सह विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने बहेड़ी थाना के शेर बिजुलिया गांव के कुंज बिहारी यादव, मनीगाछी थाना के नेहरा गांव के राज नारायण ठाकुर एवं नगर थाना के मुहल्ला लालबाग के मो. सुएब उर्फ सुहैल उर्फ साहिल को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में सात वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदण्ड, भादवि की धारा 399 में सात वर्ष और दस हजार, 402 में पांच वर्ष और दो हजार तथा आर्म्स ऐक्ट में तीन वर्ष और दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस केश के ट्रायल में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक सियाराम चौधरी ने अभियोजन का पक्ष रखा।

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