उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग को 60 हजार का जुर्माना लगाया
सिटी पोस्ट लाइव : जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए बिजली विभाग को 60 हजार रुपये जुर्माना का आदेश सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा और सदस्य डॉ. बबीमा कुमारी अग्रवाल ने सुनवाई के बाद यह अंतिम फैसला सुनाया।
जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र के बाघाशोला गांव निवासी समशुल हक ने सब डिविजन इलेक्ट्रिक सप्लाई झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मिहिजाम के एईई और प्रबंध निदेशक बिजली वितरण निगम लिमिटेड अभियंत्रण भवन एचईसी धूर्वा रांची के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। बिजली उपभोक्ता समशुल हक ने शिकायत में कहा था कि बिजली विभाग लगातार 200 यूनिट का एवरेज बिल भेजा जा रहा था। इसकी शिकायत उन्होंने बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों से की थी, लेकिन बिल में सुधार नहीं किया गया। उल्टा 400 यूनिट का एवरेज बिल भेजा जाने लगा। इसकी शिकायत भी बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों से किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यह सिलसिला वर्ष 2011 से जारी था। एवरेज बिल भेजे जाने के कारण उपभोक्ता मानसिक रूप से परेशन हो गए। उन्होंने 17 अप्रैल 2017 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायी तथा बिजली विभाग को इसमें पार्टी बनाया। शिकायत दर्ज होने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग को नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने का निर्देश जारी किया था। मगर बिजली विभाग की ओर से किसी ने भी अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद फोरम ने अखबार में विज्ञापन के माध्यम से बिजली विभाग को नोटिस करवाया। इसके बाद भी बिजली विभाग से फोरम में अपनी बात रखने कोई नहीं पहुंचा। इसके उपरांत जिला उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिजली विभाग को 60 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। फैसला में कहा गया है शिकायतकर्ता समशुल को एवरेज बिजली बिल भेज कर बिजली विभाग द्वारा मानसीक रूप से परेशान करने पर 50 हजार रुपये और शिकायतकर्ता का फोरम आने में हुए खर्च का 10 हजार सहित कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।