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47 दिन बाद आया कोर्ट का फैसला, नाबालिग से रेप के आरोपी टीचर को फांसी की सजा

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47 दिन बाद आया कोर्ट का फैसला, नाबालिग से रेप के आरोपी टीचर को फांसी की सजा

सिटी पोस्ट लाइव : मध्य प्रदेश के सतना में अदालत ने चार साल की एक बच्ची के साथ रेप के आरोपी टीचर को फांसी की सजा सुनाई है। सतना की एक अदालत ने 23 वर्षीय आरोपी महेंद्र सिंह गौड़ को बच्ची से रेप के आरोप में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। महेंद्र सिंह को आईपीसी की धारा 376 एबी और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5/6 के तहत दोषी पाया गया। रेप पीड़िता बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है और उसका दिल्ली स्थित एक अस्तपाल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में रेप के आरोपी टीचर को फांसी की सजा मिली है। आरोपी टीचर महेंद्र सिंह गौड़ को कोर्ट ने 1 जुलाई की रात को चार साल की एक बच्ची से रेप का दोषी पाया।

पुलिस के अनुसार आरोपी पीड़ित बच्ची के परिवार का परिचित था। 1 जुलाई की रात वो नशे की हालत में पीड़ित बच्ची के पिता से मिलने गया। वहां उसने बच्ची को घर के बाहर अपने पिता के बगल में सोया पाया। उसके पिता से मिलने के बाद वो अपने घर वापस लौट आया। थोड़ी देर बाद वो फिर वहां गया और बच्ची को इस बार अकेला पाया। बच्ची को अकेला देख उसने उसका अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब पिता ने बच्ची को घर में नहीं पाया तो उसकी तलाश शुरू हुई और वो जंगल में मिली। महेंद्र सिंह को बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में 47 दिन तक सुनवाई चलने के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई।

जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पीड़ित बच्ची और उसके परिवार का बयान दर्ज करने के बाद आरोपी टीचर को फांसी की सजा सुनाई। पीड़ित बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले में आरोपी को फांसी की सजा देने वाला पहला राज्य बना था। पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामले में आरोपी को फांसी की सजा का कानून पास किया गया था। पिछले सात महीनों में मध्य प्रदेश में रेप केस के 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

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