मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म, अन्य पहचान पत्र भी मान्य

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव : पिछले एक साल से जब भी मोबाइल सिम लेने टेलिकॉम सेंटर जाते थे तो उनका एक ही सवाल होता था, कि क्या आपके पास आधार कार्ड है. यदि नहीं है तो हम आपको सिम देने में असमर्थ हैं. लेकिन अब अब मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने मोबाइल ऑपरेटरों को निर्देश जारी करके पहचान के दूसरे साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड को भी स्वीकार करने के लिए कहा है.

केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं, इनके मुताबिक अब आपको मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को दिए इन निर्देशों में पहचान साबित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र भी स्वीकार करने के लिए कहा है. टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदरराजन के मुताबिक, यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.

आपको बता दें कि इससे पहले उन उपभोक्ताओं को सिम नहीं दिए जाने की बात सामने आई थी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता था. यह था सुप्रीम कोर्ट का रुख हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल को आधार से लिंक कराने पर भी अहम टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि उसने कभी भी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने का फैसला दिया ही नहीं, बल्कि सरकार ने उसके आदेश की गलत व्याख्या की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेता है तब तक सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है.

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