IAS अधिकारी केके पाठक पर पटना हाईकोर्ट ने ठोक दिया है 1.75 लाख का जुर्माना
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के सबसे चर्चित और कड़क –रोबदार आईएएस अधिकारी केके पाठक एकबार फिर से पटना हाईकोर्ट के निशाने पर आ गए हैं. पटना हाईकोर्ट ने केके पाठक पर ने 1 लाख 75 हजार का जुर्माना ठोक दिया है. ड्राई ऑनेस्ट छवि वाले के के पाठक यह जुर्माना कैसे चुकायेगें, नौकरशाही के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है.
आईएएस अधिकारी केके पाठक पर पटना हाईकोर्ट ने 1 लाख 75 हजार का जुर्माना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 ब्रांच मैनेजरों पर कार्रवाई को लेकर लगाया है. केके पाठक पर आरोप है कि उन्होंने मनमाने तरीक से आदेश पारित किया है.इस मामले को लेकर दायर याचिका पर कार्रवाई करते कोर्ट ने यह फैसला दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने रविशंकर सिंह और छह अन्य की दायर याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.
गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि स्टाम्प ड्यूटी देर से जमा किये जाने पर आईएएस अधिकारी केके पाठक नाराज हो गये थे. इस दौरान उन्होंने आदेश दिया था कि एसबीआई के 7 ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं. बैंक के सात शाखा प्रबंधकों ने केके पाठक के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी और FIR को निरस्त करने की गुहार लगायी थी. कोर्ट ने केके पाठक के इस आदेश को नियमों के खिलाफ मानते हुए सरकार को आदेश दिया है. अब केके पाठक से को 1 लाख 75 हजार रुपये वसूले जाएंगे.