सिटीपोस्टलाइव: सरकार ने ट्रांसजेंडरों को ध्यान में रखकर पैन कार्ड फॉर्म में नया बदलाव किया है| इस बदलाव के अनुसार अब पैन फॉर्म में अलग से जेंडर श्रेणी जुड़ेगी| इस सहूलियत के आने के बाद ट्रांसजेंडर तीसरी कैटेगरी पर टिक कर सकेंगे| पहले यह सुविधा नहीं थी| इस बदलाव से पहले पैन कार्ड फॉर्म में सिर्फ दो ही जेंडर कैटेगरी होती थी| इसमें एक महिला और दूसरी पुरुष के लिए होती थी, लेकिन अब ट्रांसजेंडर के लिए भी अलग से कैटेगरी होगी| सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है| इस बदलाव के बाद पैन कार्ड एप्लिकेशन फॉर्म में एक नया बॉक्स मिलेगा, जिस पर उन्हें टिक करना होगा| यह अधिसूचना इनकम टैक्स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया है. इस बदलाव के बाद नया पैन एप्लिकेशन फॉर्म जारी किया गया है|
Comments are closed.